आगरा, जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री के लिए ई-लॉटरी 2025-26 के माध्यम से दुकानों के आवंटन हेतु सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि देशी मदिरा की दुकानें, कंपोजिट दुकानें (अंग्रेजी शराब एवं बियर), भांग की दुकानें और मॉडल शॉप्स का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा। इच्छुक आवेदकों को पहले ई-लॉटरी पोर्टल (https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in) पर पंजीकरण कराना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें
- आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।
- प्रत्येक आवेदक व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकता है, साझेदारी अथवा कंपनियां आवेदन नहीं कर सकतीं।
- प्रति आवेदक प्रति दुकान केवल एक आवेदन किया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानों का ही आवंटन प्राप्त कर सकता है।
दस्तावेज़ों की अनिवार्यता
जिलाधिकारी ने बताया कि आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करना आवश्यक होगा—
- पैन कार्ड
- हैसियत प्रमाण पत्र (1 जनवरी 2024 के बाद जारी)
- आयकर रिटर्न का विवरण
- निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
लॉटरी आवंटन एवं नवीनीकरण प्रक्रिया
ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित दुकानें वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण योग्य होंगी। चयनित आवेदकों को तीन दिन के भीतर संपूर्ण बेसिक लाइसेंस फीस जमा करनी होगी।
इसके अलावा—
- देशी मदिरा की दुकानों के लिए न्यूनतम बल्क लीटर कोटा निर्धारित होगा।
- कंपोजिट दुकानों (IMFL/FL) व मॉडल शॉप्स के लिए न्यूनतम राजस्व उठाना अनिवार्य होगा।
- प्रतिभूति धनराशि के रूप में केवल बैंक गारंटी स्वीकार की जाएगी, जो आबकारी आयुक्त अथवा जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड होगी।
संपर्क सूत्र
किसी भी स्पष्टीकरण अथवा पूछताछ के लिए आवेदक ई-लॉटरी पोर्टल पर दिए गए निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं—
???? 7838522771, 9140095228, 8318976636, 7985020998, 9453090579, 8005660401, 9454466049, 7267941256, 9454466033
