नए साल का जश्न बिना अनुमति पड़ा महंगा, छह माह की जेल और 20 हजार तक जुर्माना संभव – tajupdate.in
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नए साल का जश्न बिना अनुमति पड़ा महंगा, छह माह की जेल और 20 हजार तक जुर्माना संभव

अगर आप आगरा में नए साल का जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि बिना प्रशासन की अनुमति जश्न मनाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। होटल, डिस्को, या रूफटॉप पर क्रिसमस और नए साल की पार्टी आयोजित करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 6 माह की जेल और 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जिला प्रशासन ने सख्त किए नियम

आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात को किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। इसके लिए इच्छुक आयोजक www.upgst.com/entertainmenttax पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद मजिस्ट्रेट स्तर से अनुमति जारी की जाएगी।

बिना अनुमति खलल डाल सकता है प्रशासन

अगर आपने कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली है, तो प्रशासन कार्यक्रम के दौरान बीच में खलल डाल सकता है। यह नियम विशेष रूप से उन जगहों के लिए लागू है, जहां बड़े स्तर पर पार्टियां होती हैं, जैसे होटल, डिस्को और रूफटॉप पर होने वाले आयोजन।

जुर्माने का प्रावधान

बिना अनुमति जश्न मनाते हुए पकड़े जाने पर 6 माह की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही, आपको 20 हजार रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। प्रशासन का यह कदम सुनिश्चित करता है कि आयोजनों में किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।

आयोजनकर्ताओं के लिए हिदायत

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी आयोजनकर्ताओं को इस नियम का पालन करना होगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, आयोजन स्थल पर शराब परोसने या तेज आवाज में म्यूजिक बजाने के लिए भी अलग से अनुमति लेनी होगी।

इसलिए, अगर आप क्रिसमस या नए साल पर पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले से अनुमति लेना न भूलें। यह न केवल कानूनी समस्याओं से बचाएगा, बल्कि आपको अपने जश्न का मजा लेने का पूरा मौका देगा।

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